अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को नही मिली राहत, हाईकोर्ट ने निरस्त की याचिका

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित एवं सौरभ भास्कर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उन पर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनको कोई राहत नहीं दी. साथ ही इस याचिका को निरस्त कर दिया गया है. अंकित, सौरभ भास्कर की तरफ से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. वे रिसॉर्ट में मैनेजर और सहायक मैनेजर के पद पर थे. वे दोनों रोजी-रोटी के लिए यहां कार्य करते थे. दोनों का नौकर और मालिक का संबंध है. इसलिए उनपर गैंगस्टर नहीं लगाया जा सकता है. वहीं पुलकित आर्य ने कहा उनके इस केस के अलावा दो अन्य केस हैं, जो बहुत पुराने हैं और लंबित चल रहे हैं. पहला नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर है, दूसरा उनका मेडिकल कॉलेज एडमिशन को लेकर मामला है, जो अभी विचाराधीन है. इन दोनों केसों में गैंगस्टर की धारा नहीं बनता है. इसलिए इसे निरस्त किया जाए. पुलिस ने इस केस में पहले उनपर मुकदमा दर्ज किया, बाद में गैंगस्टर की धारा जोड़ी गई है.

घटना के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट में नौकरी करती थी. जिसकी हत्या आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर कर दी थी. जिसकी वजह से अंकिता की डूबकर मौत हो गई थी. मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आज ही इस मामले में जिला कोर्ट ने भी तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया है.


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