7 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में 9 आरोपियों पर दोष सिद्ध! साल की सश्रम जेल और पच्चीस हजार के अर्थदंड

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लक्सर में खेत में काम कर रहे छह लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने नौ आरोपितों को आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के झिवरहेड़ी गांव निवासी परवस ने चार मार्च वर्ष 2016 को लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि तीन मार्च वर्ष 2016 को उसके परिवार के अली हसन, मनसब, मेहरबान, मुस्लिम, महबूब और नूरहसन, अपने खेत में गन्ना छील रहे थे। इस दौरान गांव के मुश्ताक, फैयाज, इशहाक, रियाजुल, सलमान, इशहाक, निसार, जाकिर और शेर अली हाथों में बंदूक और धारदार हथियार लेकर खेत में पहुंचे। खेत में काम कर रहे उसके स्वजनों पर हमला बोल दिया। उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हमलावरों द्वारा फायरिंग भी की गई जिसमें वे बाल-बाल बच गए। मिली तहरीर पर पुलिस ने चार मार्च 2016 को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी ने सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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