क्षेत्र में ही रहने वाले व्यक्ति ने युवती के साथ दुष्कर्म का किया प्रयास, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की कठोर सजा

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देहरादून: घर लौट रही युवती को जंगल में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जिसमें से 20 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। क्षेत्र में ही रहने वाले व्यक्ति ने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, कालसी थाने में एक युवती ने 20 फरवरी 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी मां क्षेत्र के सरकारी स्कूल में भोजन माता हैं। 19 फरवरी 2018 को मां की तबीयत ठीक न होने के कारण वह खाना बनाने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल में खाना बनाकर लौटते वक्त सुनसान स्थान पर क्षेत्र का ही रहने वाले रूप सिंह उसे मिला।

रूप सिंह युवती को अकेला पाकर उसे जंगल की ओर खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर रूप सिंह ने उसे पीटा। युवती ने अपने बचाव में छीना-झपटी की और दांत से रूप सिंह के हाथ पर काट लिया। शोर सुनकर वहां से गुजर रहीं दो महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर युवती को छुड़ाया। इसके बाद आरोपित फरार हो गया।

अगले दिन युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और रूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। इनमें से दो चश्मदीद गवाह भी थे। वहीं, युवती की मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर कुल आठ जगह चोट के निशान मिले। बुधवार को कोर्ट ने रूप सिंह को दोषी पाते हुए दुष्कर्म के प्रयास में सात साल और पीटने के दोष में तीन माह की सजा सुनाई।

 


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