Sunday, May 19, 2024
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उत्तराखंड: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की सजा

जनवरी 2022 को पीड़िता निवासी ऋषिकेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पंकज राणा नाम के व्यक्ति ने अपना नाम बदलकर उसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। किशोरी द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। आरोपी ने किशोरी को झांसा देते हुए बताया कि वह सेना में है और ऋषिकेश में अपना रिजॉर्ट चलाता है।

आरोप था कि साल 2021 में आरोपी पीड़िता को एक होटल के कमरे में ले गया और वहां पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके कुछ दिन बाद आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर मसूरी की एक होटल में ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद पीड़िता के पास एक युवती का फोन आया और उस युवती ने पीड़िता से पूछा कि तुम प्रवीन पुंडीर को जानती हो क्या। पीड़िता ने कहा कि वह पंकज राणा को जानती है। उसके बाद फोन करने वाली युवती ने कहा कि पीड़िता की मांग भरी फोटो प्रवीन पुंडीर के फोन में है। तब पीड़िता को पता लगा कि प्रवीन पुंडीर ने अपनी पहचान पंकज राणा बताकर पीड़िता से दोस्ती की है। साथ ही फोन करने वाली युवती ने बताया कि वह चार साल से प्रवीण पुंडीर के साथ रिलेशनशिप में हैं। वह ना ही फौज में हैं और ना ही उसका कोई रिजॉर्ट है। आरोपी की पहचान खुलने के बाद आरोपी पीड़िता की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता के परिजन की तहरीर के आधार पर 12 जनवरी 2022 में ऋषिकेश कोतवाली में आरोपी प्रवीन पुंडीर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद ऋषिकेश पुलिस ने 13 जनवरी 2022 को प्रवीन पुंडीर को जिला टिहरी से गिरफ्तार किया था। उसके बाद 14 मार्च 2022 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया है कि अदालत ने दोषी प्रवीन पुंडीर को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपए राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में दिलाने का आदेश दिया है।

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