Friday, March 29, 2024
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सरिता आर्य के जाती प्रमाण पत्र का मामला हुआ शांत

नैनीताल। भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रत्याशी सरिता आर्य के जाती प्रमाण पत्र का मामला बीते दिनों से काफी सुर्खियों में था जिस पर तहसीलदार ने सरिता आर्य को नोटिस जारी कर अपने समस्त दस्तावेजो के साथ में कलेक्ट्रेट में पेश होने को कहा था। वहीं शुक्रवार को उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन ने जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहरा दिया है।

एसडीएम की जांच के बाद तहसीलदार नैनीताल ने बताया कि सरिता आर्य के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बागजाला गौलापार निवासी हरीश चंद्र ने शिकायती पत्र दिया था जिसमें सरिता आर्य के हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में सरिता आनन्द होने का उल्लेख है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि यदि सवर्ण बच्चे का पालन पोषण अनुसूचित जाति के परिवेश में होता है तो उसे उसी जाति का माना जायेगा । सरिता आर्य का बचपन व सम्पूर्ण जीवन अनुसूचित जाति के परिवेश में रहा है । उनकी मां अनुसूचित जाति की हैं और उनकी शादी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से हुई । इसलिये उनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र वैध है । इस पर सरिता आर्य ने इसे न्याय की जीत बताया तथा जांच अधिकारियों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही न्याय के देवता गोल्ज्यू व मां नयना देवी का आभार व्यक्त किया।

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