धामी सरकार में 26 अक्तूबर 2023 के आदेशों के तहत बनाए गए दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराये की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80 हजार रुपये का भुगतान होगा। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय-समय पर विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए हैं। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इन सभी दायित्वधारियों के मनोनयन के संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। इन आदेशों के साथ ही दायित्वधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी 26 अक्तूबर 2023 को अलग से एक शासनादेश जारी किया गया है। इस शासनादेश में दायित्वधारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का जिक्र है, लेकिन इसमें मानदेय का जिक्र नहीं था। अब मंत्रिपरिषद विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर इसे स्पष्ट कर दिया है। दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपये मानदेय मिलेगा। उनकी सुविधाओं पर होने वाले सभी खर्च का वहन संबंधित विभाग, निगम, आयोग या बोर्ड करेंगे, जिनमें वे नामित हुए हैं। शासनादेश के मुताबिक दायित्वधारियों के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध न होने पर वे टैक्सी किराये पर ले सकते हैं। अभी तक टैक्सी का किराया प्रति माह 60 हजार रुपये निर्धारित था, जिसे 20 हजार बढ़ाकर 80 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस मासिक किराये में वाहन के साथ वाहन चालक, वाहन की देखरेख व ईंधन का खर्च भी शामिल है। यदि दायित्वधारी स्वयं का वाहन प्रयोग में लाएंगे तो उन्हें 40 हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान होगा।
ये सुविधाएं भी मिलती हैं दायित्वधारियों
आवास व दफ्तर : सरकारी आवास/ कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय सह आवासीय भत्ता अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह, यदि सरकारी दफ्तार है तो कार्यालय भत्ता अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह और आवास भत्ता अधिकतम 15 हजार रुपये।
टेलीफोन-मोबाइल : हर महीने एकमुश्त 2000 रुपये प्रतिमाह, सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह पर एक वैयक्तिक सहायक और 12 हजार रुपये प्रतिमाह में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रख सकेंगे।
रेल द्वारा यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी। एक महीने दो बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा।
यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत बिल का भुगतान किए बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी।