Wednesday, June 7, 2023
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हल्द्वानी में लागू हुई धारा 144, इतने दिन रहेगी लागू

हल्द्वानी – उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा अयोजित परिषदीय परीक्षा 2022 की मध्यमा (हाईस्कूल) एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (इन्टरमीडिएट) परीक्षायें आज से 05 मई 2022 के बीच होंगी। जिसको लेकर उपजिलाधिकारी/ परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिह ने आदेश दिये हैं कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
परगना मजिस्ट्रेट ने कहा परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के अन्दर बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नही होंगे तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र,लाठी तथा डंडा आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा 100 गज की परिधि में नही आयेगा। उन्होने निर्देश दिये कि परीक्षा स्थल के 100 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन अथवा फैक्स नही लगायेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिधि में ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा। उन्होने कहा यह आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में लागू होंगे। आदेशोें में किसी भी प्रकार का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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