Thursday, April 18, 2024
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11 दिसंबर को हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

नैनीताल। हाईकोर्ट सभागार में  वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल सह कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया  कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति एवं सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से 11 दिसम्बर को राज्य के उच्च न्यायालय, सभी जिलों व अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं श्रम न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, वैवाहिक/पारिवारिक न्यायालयों के मामले,  श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानीवाद, राजस्ववाद, विद्युत एवंजलकरबिलों के मामले, वेतन, भत्तों एवंसेवानिवृत्ति के मामले, धनवसूली के मामले सहित अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें, का निस्तारण किया जायेगा। इस मौके पर न्यायमूर्ति शरद शर्मा भी मौजूद थे।

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