हल्द्वानी : ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों का किया प्रयोग तो नैनीताल पुलिस करेगी कड़ी कार्यवाही

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नैनीताल ::- उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के द्वारा राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर गम्भीर रूख अपनाते हुये सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिये ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग को वर्जित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में पंकज भट्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद नैनीताल के सभी सर्किल प्रभारियों,थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिये गये है।

इस दौरान मंगलवार को डॉ.जगदीश चन्द्र एसपी अपराध,यातायात की अध्यक्षता में हल्द्वानी शहर में स्थिति सभी धार्मिक स्थलो के प्रतिनिधियों को (इमाम,पुजारी,गुरूद्वार ग्रन्थियों,पाधरियों ) के साथ कोतवाली हल्द्वानी परिसर के मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गयी।


बैठक के दौरान उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित जनयाचिका के क्रम में निद्ष्टि निर्णयों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। पर्यावरण सरंक्षण विभाग नैनीताल से आये प्रतिनिधियों ने डेसीबल मापक यन्त्रं द्वारा डेमोंस्ट्रेसन दिखाया गय जिसमें लाउडस्पीकर,ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का निर्धारित मापदण्डों के विपरीत प्रदर्शित हुआ जिस क्रम में सभी उपस्थित धार्मिक प्रतिनिधियों (इमाम,पुजारी,गुरूद्वार ग्रन्थियों,पाधरियों ) को ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, लाउडस्पीकर को उतराने के लिए निर्देशित कर इन यन्त्रों के उपयोग को पूर्ण रूप से वर्जित किये जाने को कहा गया। उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु चेतावनी दी गयी तथा सभी से पुलिस एव प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गयी।

इस दौरान गोष्ठी में हरबन्स सिंह एसपी सिटी हल्द्वानी, रूचा सिंह सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, भूपेन्द्र सिह धौनी सीओ सिटी हल्द्वानी, हरेन्द्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी,नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।


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