Thursday, December 7, 2023
No menu items!
HomeUncategorizedहल्द्वानी :उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित पुलिस आरक्षी,पीएसी,आईआरबी तथा अग्निशमन लिखित...

हल्द्वानी :उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित पुलिस आरक्षी,पीएसी,आईआरबी तथा अग्निशमन लिखित परीक्षा-2021 18 दिसम्बर रविवार को

हल्द्वानी ::- परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी तथा अग्निशमन लिखित परीक्षा-2021 18 दिसम्बर रविवार को प्रातः 11 बजे दोपहर 01 बजे तक जनपद के हल्द्वानी, रामनगर, तथा नैनीताल के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन के लिए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास ना करें।
परगना मजिस्ट्रेट कुमार ने कहा कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट , अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित सैक्टर मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 गज की परिधि में नहीं आयेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के 200 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटे स्टेट मीशन/फैक्स नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही परीक्षा स्थलों के पास किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों पर नकल आदि कराने का प्रयास नही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों के पास ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई कृत्य नहीं करेगा।

परगना मजिस्ट्रेट ने कहा कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों के 200 गज परिधि में लागू होंगे। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -

ताजा खबरें